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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- राजीव गांधी के हत्यारे को क्षमा करने का फैसले लेने में राष्ट्रपति सक्षम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल का यह मत है कि भारत के राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषियों में एक एजी पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने में सक्षम अथारिटी हैं।

गुरुवार को शीर्ष कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर गौर किया है और सभी संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। राज्यपाल का मत है कि भारत के राष्ट्रपति पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्राप्त प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा कानून सम्मत विचार किया जाएगा। 21 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष कोर्ट को सूचित किया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारिवलन की जल्द रिहाई के मामले में तीन-चार दिन में फैसला ले लेंगे।

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