♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

बलबीर सिंह सिद्धू को बड़ा झटका..

मोहाली 5 जुलाई  (विजय)। स्थानीय निकाय विभाग पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के श्रम एवम सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को बड़ा झटका देते निगम की वित्त और ठेका समिति को हाउस में बहुमत के जोर पर एक करोड़ रुपया खर्च करने की पॉवर को रद्द कर दी है और कमिशनर नगर निगम को हिदायत की है कि वित्त और ठेका समिति सीधे रूप में कोई खर्चा नहीं कर सकती।
उपरोक्त जानकारी सोमवार को आजाद ग्रुप मोहाली की तरफ से एक प्रैस कान्फ़्रेंस में डायरैक्टर लोकल बॉडी की तरफ से जारी की चि_ी पत्रकारों को दिखाते सुखदेव सिंह पटवारी,सरबजीत सिंह ने दी। इस दौरान प्रैस कान्फ्रेंस नगर निगम के मौजूदा पार्षद रमनप्रीत कौर, जसपाल सिंह मटौर,राजीव वशिष्ट, सरबजीत सिंह समाना,करमजीत कौर, गुरमीत कौर और राजबीर कौर के अलावा आजाद ग्रुप के सीनियर मैंबर परमिन्दर सिंह सोहाना, रजिन्दर कुमार शर्मा, फूलराज सिंह, हरसिमरत सिंह गिल, हरविन्दर सिंह सैनी, अकविंदर सिंह गोसल भी उपस्थित थे।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्षद सुखेदव सिंह पटवारी, सरबजीत सिंह समाना ने कहा की जून 2021 को सभी नगर निगमों के कमिशनरोंं को लिखी चि_ी में डायरैक्टर स्थानीय निकाय विभाग ने कहा है कि जनरल हाऊस में ही विचारने के बाद ही कोई काम वित्त और ठेका समिति को सौंपा जाये। इस का स्पष्ट अर्थ यही है कि किसी काम के लिए खर्चा अस्टीमेट के पास करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हाऊस को ही है और हाऊस की मोहर लगन के बाद ही किसी काम के लिए कंट्रैक्ट करने का काम समिति को सौंपा जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की हाज़िरी में हुई इस मीटिंग में हाऊस की बहु सम्मति के साथ एक करोड़ तक खर्च करने की शक्ति वित्त और ठेका समिति को दी गई थी, जिस पर विरोधी पक्ष के नेता सुखदेव सिंह पटवारी ने ऐतराज करते कहा था कि इस फैसले के साथ हाऊस की ताकत खत्म हो गई है और हाऊस वित्त और ठेका समिति से छोटा हो गया है। उन्होंने माँग की थी कि इस समिति में विरोधी पक्ष दे दो मैंबर लिए जाएँ जिससे समिति में पारदर्शिता बनी रहे। इस पत्र पर 12 पार्षदों के हस्ताक्षर थे और अलग राय के तौर पर कमिशनर के पास दर्ज करवाई थी।
उन्होंने बताया कि डायरैक्टर की तरफ से लिखी चि_ी में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि नगर निगमों में वित्त और ठेका समिति के द्वारा ऐसीं प्राथमिकताएं पेश की जातीं हैं जिन की जनरल हाऊस के द्वारा सरकार से परवानगी लेनी जरूरी होती है, परन्तु वित्त और ठेका समिति एक  प्रस्ताव के द्वारा जनरल हाऊस से समिति के सभी कामों की पुष्टि करवा लेती है। यह पंजाब नगर निगम 1976 एक्ट की धाराओं और सरकार की हिदायतें की अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कहा कि डायरैक्टर ने सभी कमिशनरों को उपरोक्त चि_ी की सख्ती के साथ पालना करने की हिदायत की है।

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button




स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे


जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129