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मामला गांव के रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने में सहयोग ना देने का, गांव नडियाली के 3 पंच निलंबित

मोहाली 9 अगस्त (विजय)। मोहाली जिले के नडियाली गांव में तीन पंचों को पंजाब पंचायती राज एक्ट में दर्ज नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।  निलंबित पंचों में गांव नडियाली के लखविंदर सिंह, बीबी हरिंदर कौर और श्रीमती मितो शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि नडियाली गांव के सरपंच ने विकास बैठकें बुलाई थीं जिनमें 3 पंच मौजूद नहीं रहते थे । पंचायत के सदस्य बलविंदर सिंह ने ही विकास कार्य कराने पर सहमति जताई।  विकास कार्यों का एजेंडा जारी कर 5 फरवरी 2021 को एक बैठक बुलाई गई जिसमें विपक्ष ने मना कर दिया और सहयोग करने से इनकार कर दिया और फिर गांव के सरपंच ने फिर से एजेंडा जारी कर 12 फरवरी 2021 को बैठक की । जिसमें  पंच बलविंदर सिंह ही शामिल हुए. गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह ने पार्टी और बीडीपीओ को आवेदन दिया था ।  जिसके बाद बीडीपीओ ने 24 फरवरी 2021 को कार्यालय में एक बैठक की जिसमें विपक्षी दलों सहित सभी पंच मौजूद थे लेकिन गांव के विकास कार्यों और अदालती मामले में सहयोग करने से इनकार कर दिया जिसके बाद बीडीपीओ कार्यालय की सिफारिश की गई । इन 3 पंचों के खिलाफ अपने कर्तव्यों की लापरवाही और गांव के विकास कार्यों को पूरा करने में विफलता के लिए कार्रवाई करने के लिए.नडियाली गांव की तीन पंचायतों को नियम का उल्लंघन करने के लिए सदस्य पंचायत के पद से निलंबित कर दिया गया । उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गांव के विकास कार्यों को किसी भी हाल में नहीं रोका जाना चाहिए और इस संबंध में सभी अधिकार गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह को दे दिए गए हैं और आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से पत्र मिलने के बाद गांव के सरपंच गुरविंदर सिंह ने बड़े पैमाने पर गांव का विकास कार्य शुरू कर दिए हैं ।

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